मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को 10,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इसके अतिरिक्त, छह महीने बाद उनके व्यवसाय का मूल्यांकन कर 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जा सकती है।
योजना के लिए पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
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आवेदिका बिहार की निवासी होनी चाहिए।
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उसकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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वह पहले से किसी अन्य सरकारी रोजगार योजना से लाभान्वित न हो रही हो।
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वह जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है:
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जीविका समूह से जुड़ें: आवेदिका को पहले जीविका समूह से जुड़ना आवश्यक है।
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आवेदन फॉर्म भरें: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें।
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दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करें:
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आधार कार्ड
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बैंक खाता विवरण
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पासपोर्ट साइज फोटो
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निवास प्रमाण पत्र
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फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
राशि का वितरण
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पहली किस्त के रूप में 10,000 की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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छह महीने बाद व्यवसाय का मूल्यांकन कर 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
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आवेदन की शुरुआत: 7 सितंबर 2025
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आवेदन की अंतिम तिथि: सितंबर 2025
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पहली किस्त का वितरण: 26 सितंबर 2025
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
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आधार कार्ड की प्रति
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बैंक पासबुक की प्रति
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पासपोर्ट साइज फोटो
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निवास प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इच्छुक महिलाएं समय रहते आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।