भारतीय रेलवे में यात्रा करते समय कभी-कभी ऐसा होता है कि टिकट पहले से बुक कर लिया जाता है, लेकिन यात्रा की योजना बदल जाती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या उस टिकट पर यात्री का नाम बदला जा सकता है? उत्तर है—हां, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष शर्तें और प्रक्रियाएँ हैं।
नाम बदलने की पात्रता
रेलवे के नियमों के अनुसार, कन्फर्म टिकट पर ही नाम परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध है। वेटिंग लिस्ट (WL) या RAC टिकट पर नाम बदलने की अनुमति नहीं होती। यह सुविधा केवल नजदीकी रिश्तेदारों के लिए है, जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन, बेटे-बेटी। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारी भी अपने विभाग के लिखित अनुरोध पर नाम परिवर्तन करवा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ और प्रक्रिया
-
कन्फर्म टिकट: केवल कन्फर्म टिकट पर ही नाम परिवर्तन संभव है।
-
लिखित आवेदन: रेलवे काउंटर पर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करें, जिसमें नाम परिवर्तन का कारण स्पष्ट हो।
-
पहचान पत्र: दोनों—मूल यात्री और नए यात्री—के वैध पहचान पत्र की मूल प्रति और उसकी फोटोकॉपी।
-
रिश्तेदारी प्रमाण: रिश्तेदारी साबित करने वाला दस्तावेज़, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या शादी प्रमाण पत्र।
-
समय सीमा: ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
महत्वपूर्ण बातें
-
एक बार में एक ही नाम परिवर्तन: एक टिकट पर केवल एक बार ही नाम बदला जा सकता है।
-
ऑनलाइन टिकट पर नाम परिवर्तन: ऑनलाइन बुक की गई टिकट पर नाम परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
-
रेलवे काउंटर पर आवेदन: नाम परिवर्तन के लिए आवेदन केवल रेलवे काउंटर पर ही स्वीकार्य हैं; ऑनलाइन आवेदन की अनुमति नहीं है।
यदि आपके पास कन्फर्म टिकट है और आप नजदीकी रिश्तेदार के नाम पर टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऊपर बताए गए दस्तावेज़ और प्रक्रिया का पालन करें। याद रखें, समय सीमा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी।